
Supreme Court Big Decision: क्या पता इस बार आप दिवाली पर पटाखे न फोड़ सके क्योंकि देश में पटाखों पर बैन लग सकता है। जी हाँ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जवाब दिया है। जानकारी के लिए बता दें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने का कहना है कि देश में प्रदूषण से निपटने के लिए नियम बनाने जरुरी हैं जिन्हे पूरे देश में लागू किया जाए न कि सिर्फ एक शहर में। उन्होंने दिल्ली-एनसीआर के बारे में कहा कि यहाँ पर लोगों को साफ़ हवा में साँस लेने का हक है तो बाकि शहर के लोगों को क्यों नहीं, जब प्रदूषण से बचने के लिए नियम बनते हैं तो हर जगह, हर शहर में लागू होने भी जरुरी है।
नयायधीश कहते हैं केवल दिल्ली के लिए अलग से नियम नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एलीट वर्ग रहता है? वे कहते हों कि पिछले साल अमृतसर में उन्होंने दिल्ली से भी अधिक प्रदूषण देखा है। अगर पटाखों पर बैन लग रहा है तो यह पूरे देश में भी लगना चाहिए।
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सी. ए. क्यू.एम. (CAQM) को नोटिस
दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अपने पुराने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की है। इसके साथ ही इस मामले में दो हफ़्तों में जवाब देने के लिए कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस मामले की पूरी रिपोर्ट दिखाने के लिए कहा है।
हरित पटाखों पर भी उठ रहे सवाल
न्यायाधीश कहते हैं, हरित पटाखों से प्रदुषण कम होता है है जब तक यह सही साबित नहीं हो जाता है, तब तक पटाखों पर प्रतिबंध रहने वाला है। जब हमारा देश प्रदूषण मुक्त रहेगा तब जाकर हम हवा में साँस ले पाएंगे और और संविधान के अनुसार स्वास्थ्य के अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने दिल्ली में पिछले छह महीने से प्रदूषण के हालातों को देखते हुए यह बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है जो हम सब के हित के लिए लिया गया है।