
RTE Admissions Rules: क्या आप भी अपने बच्चे का किसी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का अधिकारी अधिनियम (RTE) में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरुरी है। अब स्कूल में प्रवेश लेना अब और भी आसान हो गया है क्योंकि आरटीई ने एडमिशन के नियमों में बदलाव किया है। यह नया नियम शैक्षिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब बच्चों के केवल एक ही वार्ड के स्कूल तक सीमित नहीं रहना होगा बल्कि वे अब दूसरे वॉर्ड के स्कूलों में दाखिला आसानी से करवा सकते हैं।
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वर्तमान नियम क्या है?
शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत 1 लाख रूपए से कम आय वाले परिवारों को मदद मिलती है। जिन परिवारों की आय एक लाभ से कम है उन्हें इस कानून के तहत अपने बच्चों का प्रेवश निजी स्कूलों में कराने में सुविधा मिलती है। प्राइवेट स्कूलों में ऐसे बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें अलग से आरक्षित की जाती हैं। लेकिन अभी तक बच्चों को उनके निवास वाले वॉर्ड में स्थिति स्कूलों में ही एडमिशन मिल सकता था क्योंकि यह व्यवस्था ही लागू कीजै थी।
नई व्यवस्था है फायदेमंद
लेकिन अब नए नियम लागू होने के बाद उन सभी परिवारों को फायदा होने वाला है जिनके बच्चों को वार्ड में सीट न मिल पाने के कारण स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता था। नए नियम के तहत अब एडमिशन के पांचवे चरण में यदि आपके वार्ड के स्कूल में कोई खाली सीट नहीं है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन खाली सीट वाले दूसरे वार्ड के स्कूल में एडमिशन आसानी से करवा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार के कानून के तहत नया बदलाव होने से अब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं।