
Driving License New Rule: क्या आप ड्राइविंग लाइसेसं बनाने की सोच रहें हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है जिसके तहत अब आपको बार बार आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब ऑनलाइन कर दिया गया है। उम्मीदवार लर्नर लाइसेंस के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं बस इसके लिए आपको पहले से ही कुछ आवश्यक दस्तावेज तैयार करके रखने है।
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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए योग्यता
लाइसेंस बनाने के लिए आपको नीचे दी गई शर्तों का पालन करना है।
- लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन की उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए।
- दोपहिया वाहन चलाने के लिए 16 साल की उम्र से आवेदन कर सकते हैं लेकिन माता-पिता की अनुमति होना आवश्यक है।
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए उम्मीदवार मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरुरी है।
लाइसेंस बनाने के लिए दस्तावेज
- पहचान (आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी)
- एड्रेस प्रूफ
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
लाइसेंस आवेदन के लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है।
- सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर क्लिक करना है।
- होम पेज पर आपको Drivers/Learners License के विकल्प को सिलेक्ट करके आपके राज्य का चयन कर लेना है।
- इसके बाद Apply for Learner License पर क्लिक करना है।
- अब आपको अपना आधार नंबर डालकर OTP दर्ज करके वेरीफाई करना है।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में सही डिटेल्स भरें और फिर आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें ।
- फिर आपको शुल्क का भुगतान करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
लाइसेंस के लिए कितना लगेगा शुल्क?
- अगर आप लर्नर लाइसेंस बना रहें हैं तो आपको 150 रूपए की फीस जमा करनी है।
- स्थायी लाइसेंस बनाने के लिए 200 रुपए फीस।
- ड्राइविंग टेस्ट के लिए 300 रूपए फीस।
लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट
लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इसमें ट्रेफिक नियमों और संकेतों के आधार पर टेस्ट लिया जाता है। आपको टेस्ट देने के लिए सारथी पोर्टल की वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाना है। इसमें आपको Online LL Test का विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक करके टेस्ट दें। जैसे ही आप टेस्ट पास कर देते हैं तो आपका तुरंत ही डिजिटल लर्नर लाइसेंस बन जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन करें?
अगर आपको लर्नर लाइसेंस प्राप्त हो गया है तो इसके ठीक छह महीने के भीतर आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे आवेदन प्रक्रिया बताई हुई है।
- सबसे पहले आपको सम्बन्धित आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको होम पेज पर Apply for Driving License विकल्प को सिलेक्ट करना है।
- अब आपको अपना लर्नर लाइसेंस नंबर दर्ज करना है।
- फिर आपको एक ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा उस में पूछी गई जानकारी ध्यान से भरें।
- इसके बाद आपको इसका शुल्क भुगतान करके ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है।
- निर्धारित तारीख पर पाने स्थानीय RTO ऑफिस में पहुंचना है।
- यहाँ पर आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा।
अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपका स्थायी लाइसेंस बन जाएगा और आप इसे ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।