
सरकार की ओर से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) और मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) बनवाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसका मतलब है कि इन सर्टिफिकेट्स के लिए आधार नंबर देना अब जरूरी नहीं होगा, बल्कि यह सिर्फ एक विकल्प रहेगा।
बदलाव क्यों किया गया?
जैसा कि हम सब जानते हैं, आधार कार्ड आज लगभग हर सरकारी और निजी काम में सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है—चाहे स्कूल एडमिशन हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना हो। लेकिन कई मौकों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, खासकर तब जब आधार उपलब्ध नहीं होता या उसमें अपडेट की गड़बड़ी रहती। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने 2023 में यह अहम फैसला लिया।
क्या है नया नियम?
- जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र रजिस्ट्रेशन के समय आधार नंबर देना Optional होगा।
- नागरिक चाहें तो आधार से वेरिफिकेशन करा सकते हैं, वरना बिना आधार के भी आवेदन कर पाएंगे।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सिर्फ Yes या No का विकल्प होगा।
- UIDAI द्वारा तय किए गए वेरिफिकेशन मानकों का पालन करना जरूरी होगा।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट आदेश दिया है कि अब सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आधार कार्ड की शर्त नहीं लगाई जा सकती। यानी यह नियम पूरे देश में लागू होंगे।
क्या होगा फायदा?
- जिन परिवारों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें अब सर्टिफिकेट बनवाने में कोई रुकावट नहीं आएगी।
- ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में रहने वालों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी।
- आधार कार्ड साझा करने या उसके दुरुपयोग को लेकर चिंता कम होगी।
पहले क्या था नियम?
पहले तक बिना आधार नंबर दिए जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाते थे। कई बार लोगों को सिर्फ इसी वजह से सर्टिफिकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार की इस नई पॉलिसी से यह बाध्यता पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

















