
उत्तरप्रदेश सरकार बहुत जल्द राजस्व नियमों में बदलाव करने वाली है. नए नियमों के अनुसार, अब किसी व्यक्ति को एक एकड़ से कम कृषि भूमि होने पर पट्टा नहीं मिल पाएगा. अभी तक 3.113 एकड़ तक की जमीन वाले लोगों को पट्टा मिलता था. सरकार राजस्व संहिता-2006 में बदलाव करके ये नए नियम लागू करेगी, जिसमें पट्टा लेने वाले व्यक्ति के पास पहले से मौजूद जमीन को भी गिना जाएगा.
राजस्व संहिता की धारा-125
यूपी में लगातार जमीन की कमी हो रही है, जिस वजह से सरकार इन नियमों में बदलाव करने की सोच रही है. जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हे राजस्व संहिता की धारा-125 के तहत, सरकार उन्हे पट्टे पर ज़मीन देगी. इस नियम के अनुसार, एक व्यक्ति को 1.26 हेक्टेयर (यानी लगभग 3.113 एकड़) तक जमीन मिल सकती है.
उम्मीदवारों को मिलेगी इतनी जमीन
सरकार ने बताया है कि नए नियमों के अनुसार, अब किसी व्यक्ति को एक एकड़ से ज्यादा जमीन पट्टे पर नहीं मिलेगी. खासकर तब जब आपके पास पहले से कोई जमीन न हो. यदि किसी के पास पहले से थोड़ी ज़मीन है, तो उसे इतनी और जमीन दी जाएगी, कि कुल जमीन का माप 3.113 एकड़ से ज़्यादा न हो.
इस पट्टे वाली ज़मीन को कोई भी व्यक्ति तुरंत बेच नहीं सकता है. जमीन बेचने का अधिकार तभी मिलता है जब पट्टाधारी को पाँच साल बाद ‘संक्रमणीय भूमिधर’ का हक मिल जाता है.