
अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, अब बिहार के शहरों में पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलना और भी आसान हो गया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को आसान बनाते हुए अब छोटे भूखंडों पर स्टेशन खोलने की इज्जाजत दे दी है। पेट्रोल पंप से जुड़े नियमों (Petrol Pump Rules) में बदलाव से राज्य के कारोबारियों एवं युवाओं को खुद का स्वरोजगार शुरू करने का अवसर मिलेगा और नए पेट्रोल पंप बनने से दूर दराज के क्षेत्रों में भी ईधन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
बिहार सरकार ने बदले नियम
बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए बड़ी जगहों की जगह छोटी जमीनों पर पेट्रोल पंप और CNG खोलने के निर्णय को मंजूरी दी गई। इसके लिए अब राज्य का जो व्यक्ति अपनी भूमि पर पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उसे अब 20 मीटर x 20 मीटर के प्लॉट पर स्टेशन खोलने की परमिशन मिल जाएगी।
पहले नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप और CNG खोलने के लिए कम से कम 30 मीटर x 20 मीटर की जमीन होना आवश्यकता था। लेकिन अब बिहार भवन उपविधि 2014 (संशोधित 2025) के नए फैसले के अनुसार, छोटे प्लॉट पर भी पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोले जा सकते हैं।
इस कारण लिया गया यह निर्णय
बिहार सरकार की और से नियमों में बदलाव का मुख्य कारण राज्य में बढ़ती जनसंख्या माना जा रहा है। इस फैसले से अब छोटे कारोबारी या लोग जो अपनी खाली जमीनों पर पेट्रोल पंप या CNG खोलना चाहते हैं उन्हें परमिशन के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ ही राज्य में अधिक फ्यूल स्टेशन बन सकेंगे, जिससे लोगों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के लिए दूर का सफर नहीं करना पड़ेगा।