
Gold Storage Rule: आज की बढ़ती महंगाई में सोने पर इन्वेस्ट करना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसके साथ ही भारतीय लोग शादी, त्यौहारों में सोने की खरीदारी खूब करते हैं क्योंकि यहाँ सोने को एक धातु ही नहीं बल्कि शुभ भी माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है घर में सोना रखने की भी एक लिमिट होती है। कानून के नियम के अनुसार आप अपने घर तय सीमा से अधिक सोना नहीं रख सकते हैं। अगर आप इस सीमा का पालन नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आप पर एक्शन लिया जा सकता है।
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सोना रखने के नियम क्या है?
अगर आप घर पर सोना रखना चाहते हैं तो पहले सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के नियम भी समझ लीजिए। CBDT के तहत व्यक्ति बिना किसी बिल अथवा सबूत के निर्धारित लिमिट तक ही सोना रख सकते हैं। महिलाओं के साथ पुरुष को भी इन नियमों का पालन करना होगा।
- विवाहित महिलाऐं अपने पास केवल 500 ग्राम तक ही सोना रख सकती हैं।
- अविवादित महिलाऐं अपने पास केवल 250 ग्राम सोना रख सकती हैं।
- विवाहित अथवा अविवाहित पुरुष अपने पास केवल 100 ग्राम तक ही सोना रख सकते हैं।
अगर आप इस सीमा से अधिक सोना रखते हैं तो आपको इसके खरीदने का बिल दिखाना होगा। अगर आपके पास बिल होता है तो आप अपने पास कितना भी सोना रख सकते हैं लेकिन इसका हिसाब देना आवश्यक होता है।
सोना खरीद-बिक्री पर लगता टैक्स
अगर आप सोना खरीदते हैं अथवा बेचते हैं तो आपको टैक्स भी देना होता है। नीचे टैक्स के नियमों को जानते हैं।
- सोना खरीदते समय आपको 3% जीएसटी चार्ज अलग से देना होता है।
- यदि आप तीन साल के अंदर सोने को बेच रहें हैं तो आपको शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि लाभ पर आपकी आय के तहत लगता है।
- अगर आप तीन साल के बाद अथवा इसके अधिक समय पर सोना बेचते हैं तो आपको मिलने वाले लाभ पर लॉन्ग टर्म केपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसमें आपको इंडेक्सेशन का लाभ भी दिया जाएगा।